विधुत अधिनियम, 2003 [सं. 2003 का 36]
बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उपयोग से संबंधित कानूनों को समेकित करने के लिए और आम तौर पर बिजली उद्योग के विकास के लिए अनुकूल उपाय करने, उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति, बिजली के युक्तिकरण के लिए एक अधिनियम सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियों को सुनिश्चित करना, कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नियामक आयोगों का गठन और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए।
- बिजली (संशोधन) अधिनियम, 2003 2007 की संख्या 26 – (भाषा – अंग्रेजी)
- विधुत (संशोधन) अधिनियम, 2003 2003 की संख्या 57 – (भाषा – अंग्रेजी)
- विधुत अधिनियम, 2003 – (भाषा – अंग्रेजी)
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 2001 की संख्या 52 – (भाषा – अंग्रेजी)
- भारतीय विधुत नियम, 1956 – (भाषा – अंग्रेजी)
- बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 – (भाषा – अंग्रेजी)
- भारतीय विधुत अधिनियम, 1910 – (भाषा – अंग्रेजी)