संयोजन विच्छेदन
स्थायी संयोजन विच्छेदन
निम्नलिखित मामलों में आपूर्ति स्थायी रूप से काट दी जाएगी:
- अनुबंध की समाप्ति के साथ।
- यदि जिस कारण से आपूर्ति अस्थायी रूप से काट दी गई थी, उसे छह महीने की अवधि के भीतर नहीं हटाया जाता है।
- उपभोक्ता के अनुरोध पर जैसा कि नीचे दिए गए धारा 4.14(जी) के तहत वर्णित है।
धारा 4.14(जी) [उपभोक्ता निर्दिष्ट प्रारूप (अनुलग्नक 4.7 (हिंदी, अंग्रेजी)) में एक नोटिस देने के बाद समझौते को समाप्त कर सकता है। सभी उपभोक्ताओं के लिए नोटिस की अवधि 30 दिनों की होगी। उक्त नोटिस की तामील होने पर, लाइसेंसधारी उक्त आवेदन की तिथि से 30 दिनों के भीतर रीडिंग लेने, आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने, मीटर, केबल आदि को हटाने, डिस्कनेक्शन की तारीख तक सभी बकाया सहित अंतिम बिल देने की व्यवस्था करेगा। भुगतान करने पर, लाइसेंसधारी उस पर मुहर लगी अंतिम बिल के साथ रसीद जारी करेगा, जिसे अदेयता प्रमाणपत्र माना जाएगा।]
- यदि उपभोक्ताओं द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उपभोक्ता द्वारा देय राशि पर देय अधिभार धारा-5 नोटिस जारी होने की अवधि तक या अधिकतम आठ महीने के लिए ही लगाया जाएगा।
- सुरक्षा राशि को पहले समायोजित किया जाएगा और सुरक्षा राशि को समायोजित करने के बाद शुद्ध बकाया की गणना की जाएगी जिस पर उपभोक्ता द्वारा अधिभार देय होगा।
उपभोक्ता के अनुरोध पर स्थायी विच्छेदन की प्रक्रिया
- उपभोक्ता को रुपये के नोटरी स्टांप पेपर पर एक हलफनामा जमा करना होगा। 10, नवीनतम बिल की प्रति के साथ क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता, वितरण प्रभाग को स्थायी वियोग का कारण बताते हुए।
- उपभोक्ता को बकाया देय राशि जमा करनी होगी और आवश्यक पीडी शुल्क कार्यकारी अभियंता, वितरण प्रभाग के कार्यालय में नीचे विवरण के अनुसार जमा करना होगा।
किसी भी कारण से आपूर्ति का विच्छेदन और पुन: संयोजन
(डिस्कनेक्शन और पुन: संयोजन को अलग से एकल कार्य के रूप में माना जाएगा)।
शीर्षक | नौकरी | दर |
---|---|---|
100बीएचपी/75 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता | प्रति नौकरी | रु. 1000.00 |
100बीएचपी/75 किलोवाट तक के बिजली उपभोक्ता | प्रति नौकरी | रु. 500.00 |
उपभोक्ताओं की अन्य सभी श्रेणियां। | प्रति नौकरी | रु. 300.00 |